पंजाब डैक्स, 15 फरवरी। जिला प्रशासन ने बरनाला जिले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट बरनाला श्रीमती पूनमदीप कौर द्वारा जारी किए गए हैं कि जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। और इसके साथ ही धारा 144 लागू होने से सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के हथियार ले जाने पर रोक लग जाती है।
केंद्र सरकार 15 फरवरी 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक कक्षा 10वीं और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कर रही है। इस बीच जिले में अलग-अलग जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं। यह आदेश 15 फरवरी 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक लागू रहेगा। इसका मकसद परीक्षा के दौरान किसी भी तरह के व्यवधान को रोकना और अनुशासन बनाए रखना है। जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।
परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जमा होने पर रोक के साथ ही पुलिस व प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी बनाए रखेंगी। यदि कोई भी व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने परीक्षार्थियों के अभिभावकों और आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे परीक्षा केंद्रों के बाहर अनावश्यक भीड़ न लगाएं और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। नकल एवं अफड़ा- तफड़ी को रोकने के लिए यह आदेश आवश्यक है। जिसका अनुपालन प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है।



