Monday, June 22, 2026
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सावधान : लड़कियों से की छेड़छाड़ तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, थाने में रखा जाएगा सारा रिकॉर्ड

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राजस्थान। राजस्थान में अगर किसी मनचले ने तीन या उससे ज्यादा बार लड़कियों से छेड़छाड़ की तो उसका चरित्र प्रमाणपत्र खराब हो जाएगा। पुलिस ऐसे शरारती तत्वों के चरित्र प्रमाण पत्र में एक विशेष नोट दर्ज करेगी, जो आपका करियर बर्बाद कर सकते हैं। इतना ही नहीं हिस्ट्री शीटर की तरह शरारती तत्वों के रिकॉर्ड और तस्वीरें भी पुलिस स्टेशनों में रखी जाएंगी।

पुलिस की निर्भया स्क्वैड ने भी शरारती तत्वों पर काबू पाने के लिए काम शुरू कर दिया है। टीम की महिला पुलिसकर्मी गर्ल्स कॉलेज में कॉलेज गर्ल्स बनकर घूम रही हैं। स्कूल रूटों, सिटी बसों और ऑटो में सफर कर वे शरारती तत्वों पर शिकंजा कस रहे हैं।

जयपुर में महज चार दिन में 160 बदमाश पकड़े जा चुके हैं। उनमें से 50 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से तीन बार एक ही गलती करने वाले की पहचान की जा रही है। बदमाशों को सरकारी नौकरियों से दूर रखने के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस के लिए कार्य योजना बनाना चुनौतीपूर्ण था। बुरे लोगों को कैसे पकड़ें? उनका चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनेगा और डेटा का रखरखाव कैसे किया जाएगा?

किसी लड़की से फ़्लर्ट करने की परिभाषा क्या होगी? यह सब पीड़ित लड़की की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत पर निर्भर करता है। इसमें टिप्पनी करना, शरीर को छूना, अश्लील इशारे करना, लड़की को रास्ते में परेशान करना आदि शामिल है। ये सभी कृत्य उत्पीड़न की श्रेणी में माने जाएंगे।

एडीजी (सिविल राइट्स) स्मिता श्रीवास्तव ने कहा कि लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले मनचलों का रिकॉर्ड पुलिस स्टेशनों में रखा जाएगा। उत्पीड़न की हर शिकायत की बनेगी सूची। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ तीसरी बार भी शिकायत मिलती है तो उसकी शिकायतों का रिकॉर्ड क्राइम ब्रांच को भेजा जाएगा।

क्राइम ब्रांच व्यक्ति की पूरी जानकारी अपडेट कर संबंधित थाने को भेजेगी, जहां उसके चरित्र प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ की शिकायत अंकित की जाएगी। हर थाने में इलाके के बदनाम बदमाशों और हिस्ट्री शीटरों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। उनकी तस्वीरें थाने के नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई हैं। इसी तरह अब हर थाने में लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों का अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा।

आरोपी की फोटो, किस तरह छेड़छाड़ की, कितनी बार छेड़छाड़ हुई, मौखिक शिकायत या एफआईआर जैसे रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। इनमें अगर किसी ने तीन या उससे अधिक बार छेड़छाड़ की है तो उसके चरित्र प्रमाण पत्र में यह नोट लगा दिया जाएगा।
श्रीवास्तव ने कहा कि उत्पीड़न के मामलों में कई बार टिप्पणी करने या बार-बार कॉल करने जैसी शिकायतें भी आती हैं।

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