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15 साल बाद मिला TV रिपोर्टर सौम्या विश्वनाथन को इनसाफ, कातिलों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा

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नई दिल्ली, 25 नवंबर | टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 2008 में हुई हत्या के मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की अदालत ने सजा पर अपना फैसला 25 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल की पत्रकार विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 को दक्षिणी दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या का कारण डकैती बताया है।

एडिशनल सेशन जज रवींद्र कुमार पांडे ने खुलासा किया कि अदालत को एफिडेविट के वेरिफिकेशन से संबंधित एक नई रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट की कॉपियां सरकारी वकील और दोषी व्यक्तियों के वकील को दी गईं। सजा का आदेश, जो शुरू में 7 नवंबर के लिए निर्धारित था, एफिडेविट की अधूरी वेरिफकेशन के कारण स्थगित कर दिया गया था।

18 अक्टूबर को अदालत ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत दोषी पाया। पांचवें आरोपी अजय सेठी को आईपीसी की धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) और मकोका प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि कपूर ने 30 सितंबर, 2008 को डकैती के प्रयास के दौरान विश्वनाथन को गोली मार दी थी। उम्मीद है कि अदालत 25 नवंबर को सजा की घोषणा करेगी।