चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचायतें भंग करने पर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अकाली नेता गुरजीत सिंह तलवंडी की ओर से दायर जनहित याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई है।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने सरकार से पूछा कि क्या सर्वे कराया गया और क्या पता चला कि पंचायतें भंग कर दी गयीं। निर्वाचित प्रतिनिधियों से उनकी शक्तियां कैसे छीन ली गईं?
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सरकार को बिना किसी कारण के राज्य की सभी पंचायतों को समय से पहले भंग करने का कोई अधिकार नहीं है।



