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पंजाब सरकार ने स्कूलों के लिए जारी किए नए आदेश- किस स्कूल का हूआ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

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लुधियाना,5 जून। पंजाब में अब सभी निजी स्कूलों के प्री-प्राइमरी विंग और प्ले वे स्कूलों की रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दी गई है। यह फैसला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन. सी. पी.सी. आर.) द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत लिया गया है ताकि 3 से 6 साल तक के बच्चों को सर्वांगीण विकास और एक सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण प्रदान किया जा सके।

इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी (डी. पी. ओ.) गुलबहार सिंह तूर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा 1 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत जिले की सभी निजी शिक्षण संस्थाओं, विशेषकर प्री प्राइमरी और प्ले- वे स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। तूर ने बताया कि ई.सी.सी.ई. (अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन) के तहत काम कर रहे सभी निजी प्ले-वे स्कूलों की विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक संस्थाएं जिला कार्यक्रम अधिकारी अथवा संबंधित ब्लॉक के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं।

उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म नंबर-1 भरना अनिवार्य होगा जी संबंधित कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है। जिन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा या को ई.सी.सी.ई. नीति के निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करेंगी, उनके विरुद्ध विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी समय समय पर स्कूलों का औचक निरीक्षण भी करेंगे।

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