Wednesday, April 15, 2026
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वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू- 31 जुलाई तक दिया गया आखिरी मौका

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खरड़/चंडीगढ़,5 जून। पंजाब सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स  वसूली के संबंध में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की गई है। जिन लोगों ने अभी तक अपना कोई भी संपत्ति कर जमा नहीं करवाया है, वे 31 जुलाई से पहले एकमुश्त संपत्ति कर जमा करवा कर ब्याज और जुर्माने से छूट प्राप्त कर सकते हैं।

इस संबंध में नगर काउंसिल खरड़ के ई.ओ. गुरबख्शीश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति 31 जुलाई तक एकमुश्त संपत्ति कर जमा करवा देता है, तो उसे हर प्रकार के ब्याज और जुर्माने से छूट मिल सकती है।

उन्होंने यह भी बताया कि 31 जुलाई के बाद पुराना संपत्ति कर जमा करवाने पर 50 फीसदी जुर्माना और 20 फीसदी पेनल्टी लगाई जाएगी। इसलिए सरकार की इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपना लंबित संपत्ति कर जमा करवा कर भारी जुर्माने और ब्याज से बचाव करें।

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