चंडीगढ़, 27 फरवरी | पंजाब सरकार ने रजिस्ट्रियों के लिए एनओसी की शर्त खत्म कर दी है। इस संबंध में सरकार की ओर से बाकायदा अधिसूचना जारी की गई है। अब जमीन की खरीद-बिक्री के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी।
बता दें कि 6 फरवरी को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रजिस्ट्रियों के लिए एनओसी की शर्त खत्म करने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि आबादी वाले स्थानों पर रजिस्ट्रियों के लिए N.O.C. आवश्यकता नहीं होगी।




