लुधियाना । शहर में धारा 144 लगा दी गई है। विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने यह फैसला किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए लिया है। पंजाब के हालात को देखते हुए और घल्लूघारा की बरसी के मौके पर लुधियाना में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश 31 जुलाई तक लागू रहेगा। लुधियाना में कुछ संगठनों ने जिला स्तर पर अर्थी फूंक रैलियां, धरना और कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई थी। इससे लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं। इसके साथ ही सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का भी डर है। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए डी सी लुधियाना सुरभि मलिक ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। आदेश के अनुसार जिले में अब 5 या 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। धारा 144 लागू होने की मुख्य वजह घल्लूघरा की बरसी बताई जा रही है।
काउंटर इंटेलिजेंस की सी आ ईडी ने बताया कि सरकारी इमारतों पर हमले की आशंका है। इसके चलते शहर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बता दें कि लुधियाना के एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है। शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। देर रात तक पुलिस कमिश्नर कौस्तुभ शर्मा खुद शहर की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। घलूघरे की पुण्यतिथि के मौके पर हिंदू समाज के कई संगठनों ने शांति बनाए रखने की अपील की है।



