Thursday, April 16, 2026
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कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन में कोई विस्थापित नहीं होगा – हिमाचल विधानसभा का बजट सेशन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान

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शिमला। हिमाचल विधानसभा में कांगड़ा एयरपोर्ट एक्सपेंशन से जुड़े सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रोजेक्ट से किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं होने दिया जाएगा। सरकार उनके लिए योजना लेकर आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट एक्सपेंशन को 14 में से 10 गांव राजी हो गए हैं। शेष चार गांव के लोगों से भी बात करके उनकी शंकाओं को दूर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह बात विधायक विपिन सिंह परमार, चैतन्य शर्मा ,सुधीर शर्मा और पवन काजल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट से प्रभावितों को सरकार उचित मुआवजा देगी। उन्होंने कहा कि 70 साल से हिमाचल में कोई बड़ा एयरपोर्ट नहीं बना। सुरक्षा और पर्यटन की दृष्टि से इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण जरूरी है। सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने मंडी एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ और धर्मशाला एयरपोर्ट की एक्सपेंशन को 400 करोड रुपए मंजूर किए हैं।

PM पर टिप्पणी की निंदा की

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र की आज की कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रश्नकाल से पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉपी करने की निंदा की और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। इस पर स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि कांग्रेस विधायक द्वारा कल ही माफी मांग ली गई थी।

दरअसल, बीते कल शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने PM मोदी के भाषण की नकल करते हुए सदन में अपनी बात रखी। इस पर विपक्ष ने कल भी आपत्ति जताई। बाद में डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सदस्य पहली बार विधानसभा चुनकर आए हैं और न रोका जाए।

विपक्ष के शोर मचाने के बाद केवल सिंह पठानिया ने भी सदन में माफी मांगी। आज नेता प्रतिपक्ष ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का मामला उठाया। स्पीकर के आश्वासन के बाद अब प्रश्नकाल शुरू हो गया है। अब संबंधित मंत्री, विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं।

चंबा में सीमेंट प्लांट लगाने में मदद करेगी सरकार

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि चंबा में सीमेंट प्लांट लगाने के लिए यदि कोई भी कंपनी आगे आती है तो सरकार उसकी पूरी मदद करेगी। मेजर माइनर मिनरल एक्ट भारत सरकार का एक्ट है। इस पर राज्य सरकार कोई बदलाव नहीं कर सकती। केंद्र सरकार ने अपने नियमों में स्पष्ट प्रावधान किया है कि खनन साइटों की ऑक्शन करके की नीलामी की जाए। मंत्री ने यह बात विधायक नीरज नैय्यर द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कही।

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