चंडीगढ़। कोटकपुरा गोलीकांड मामले में सुखबीर बादल को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। सुखबीर बादल को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
बता दें कि कोर्ट का समन मिलने के बाद पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। इससे पहले फरीदकोट कोर्ट ने सुखबीर बादल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने सुखबीर बादल और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को नोटिस जारी कर 23 मार्च को कोर्ट में पेश होने को कहा है। प्रकाश सिंह बादल को भी अग्रिम जमानत मिल गई है।



