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पांच या उससे ज्यादा चालान बकाया तो रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस, शहर में लागू होगा प्रशासन का नया नियम

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चंडीगढ़, 22 जनवरी। जिन वाहन मालिकों के खिलाफ पांच या अधिक चालान बकाया हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर दिया जाएगा।

पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण प्रभारी प्रदुमन सिंह के अनुसार, शहर में 7.5 लाख से अधिक चालान अभी भी बकाया हैं, जो यातायात उल्लंघन की गंभीर समस्या को उजागर करता है। जिनमें तेज गति से गाड़ी चलाना, लाल बत्ती चलाना और लापरवाही से गाड़ी चलाना जैसे यातायात उल्लंघन सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं। बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी कई लोग अपना चालान नहीं भरते हैं।

समस्या के समाधान के लिए, उल्लंघनकर्ताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसमें उन्हें बकाया जुर्माना भरने के लिए 15 दिनों की समय सीमा दी जाएगी। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उनके वाहन की आरसी भी निलंबित कर दी जाएगी।

चंडीगढ़ में यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

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