हिमाचल। पंजाब-हरियाणा से रेत-बजरी लेकर हिमाचल आने वाले वाहनों को भी यहां आकर टैक्स देना होगा। पंजाब की तर्ज पर अब हिमाचल सरकार ने भी बाहरी राज्यों से आने वाली निर्माण सामग्री पर सैस लगाने का फैसला किया है। हालांकि इससे लोगों की जेब पर ही असर पड़ेगा, लेकिन सरकार को कुछ मालिया मिलने की भी उम्मीद है।
रॉयल्टी की चोरी को रोकने और फॉर्म डब्ल्यूएक्स को सरल बनाने के लिए इसे एम – परवाहन पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि संबंधित विभागों को भी इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इससे अवैध खनन पर रोक लगेगी और इसके साथ गैर कानूनी माइनिंग की हानि को रोका एवं बचा जा सकेगा। अवैध खनन में शामिल लोगों पर पांच लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
उद्योग विभाग की माइनिंग विंग ने सैस वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। हिमाचल सरकार पंजाब और हरियाणा स रुपये प्रति घन फुट का टैक्स वसूलेगी। पंजाब हिमाचल प्रदेश से निकलने वाले वाहनों पर 6 रुपये प्रति घन फुट का कर लगाता है।




