चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत की पैरोल के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। गुरमीत की पैरोल रद्द करने को लेकर एसजीपीसी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। शिरोमणि कमेटी के सदस्य भगवंत सिंह सियालका ने भी पिछले सप्ताह इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की थी। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से उन्होंने याचिका वापस ले ली। अब शिरोमणि कमेटी ने प्रस्ताव पारित कर सियालका के माध्यम से जनहित याचिका दायर कर हरियाणा सरकार के पैरोल देने के आदेश को चुनौती दी है।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) द्वारा दायर याचिका में मंडलायुक्त रोहतक द्वारा पैरोल देने में कानूनी नियमों के उल्लंघन पर सवाल उठाया गया है। शिरोमणि कमेटी ने कमिश्नर रोहतक द्वारा गुरमीत सिंह को 20 जनवरी 2023 को जारी 40 दिन के पैरोल आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि यह हरियाणा सदाचारी कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम की धारा-11 के प्रावधानों का उल्लंघन है। 2022. के विरुद्ध है याचिका में एसजीपीसी ने गुरमीत सिंह की पैरोल को भारत की संप्रभुता, अखंडता और देश में सार्वजनिक सद्भाव, शांति और सामाजिक ताने-बाने के लिए खतरा बताया है।



