नेशनल, 24 अगस्त| पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने पतंग उड़ाने पर सख्ती बढ़ा दी है। पतंग बनाना और उड़ाना अब गैर-जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है। संशोधित पतंग उड़ाने पर निषेध अधिनियम, 2007 के तहत, पतंग उड़ाने के लिए धातु के धागे, तार, और नुकीले धागे का उत्पादन, उपयोग, और वितरण भी अपराध माना जाएगा।
नए नियमों के अनुसार, पतंग उड़ाते हुए पकड़े जाने पर 3 से 5 साल की जेल या 20 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। पतंग बनाने वालों को 5 से 7 साल की जेल या 50 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। नाबालिगों के लिए विशेष दंड का प्रावधान भी है, जिसमें पहली बार अपराध पर चेतावनी, दूसरी बार 50,000 रुपए का जुर्माना, तीसरी बार 1,00,000 रुपए का जुर्माना, और चौथे अपराध पर किशोर न्याय प्रणाली अधिनियम 2018 के तहत सजा शामिल है।
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