चंडीगढ़,1 अगस्त। मोहाली की अदालत ने ड्रग रैकेट के सरगना और पूर्व पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) जगदीश सिंह भोला को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 10 साल की कैद ए बा-मशक्कत यानी सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने करीब 6 हजार करोड रुपये के ड्रग तस्करी के इस मामले में पूर्व डीएसपी भोला समेत 17 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसका भुगतान न करने पर उन्हें एक और साल जेल में बिताना पड़ सकता है।
इस मामले में कुल 23 आरोपी थे, इनमें से चार की मौत हो चुकी है और दो आरोपी भगोड़ा घोषित हो चुके हैं। ऐसे में मोहाली कोर्ट ने इस मामले में जगदीश भोला समेत मनप्रीत, सुखराज सुखजीत सुख और मनिंदर को 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं भोला की पत्नी गुरप्रीत कौर को 3 साल की सजा सुनाई गई है।



