अमृतसर , 21 अक्टूबर । यहां से एक बड़ी खबर सामने आई है। शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा ले जाने वाले युवक को कोर्ट ने सजा सुनाई है। इस मामले में सेशन जज रणधीर वर्मा की अदालत ने आरोपी युवक विनोद को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी वरिष्ठ लोक अभियोजक रमनीत कौर ने की। उन्होंने सबूतों के आधार पर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया।
राजासांसी पुलिस ने 31 दिसम्बर 2019 को वार्ड नं. 9 निवासी विनोद कुमार उर्फ मोनू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 16 साल की लड़की के अपहरण, फर्जी शादी, पास्को एक्ट के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित परिवार ने बताया था कि वे आरोपी विनोद के मकान में किराए पर रहते हैं। विनोद उसकी बेटी पर बुरी नजर रखने लगा। इसी बीच उसने उसकी बेटी को प्यार के जाल में फंसा लिया। इसके बाद वह बेटी को भगा ले गया। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है।



