Monday, September 21, 2026
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महिला के नहाते का वीडियो बना वायरल करने की धमकी दे ढाई साल तक करता रहा घिनौनी हरकत और फिर..

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चूरू/राजस्थान। चूरू के रतननगर थाना इलाके में दो दोस्तों ने एक महिला का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर गैंगरेप किया। उसके बाद आरोपियों ने पीड़िता की नाबालिग बेटी पर भी बुरी नजर डाल दी। पीड़िता ने खुद के साथ हो रहे अत्याचार को तो जैसे-तैसे करके सहन कर लिया।

लेकिन जब आरोपी उसकी बेटी की तरफ बढ़े तो वह चुप नहीं रह पाई। उसने अपने पति को आपबीती बताकर अब पुलिस की शरण ली है। पुलिस ने दो नामजद आरोपियों समेत तीन लोगों के खिलाफ आईपीसी और पोक्सो की संगीन धाराओं में मुकदमा किया है।

महिला थानाधिकारी रामप्रताप ने बताया कि रतननगर इलाके की महिला ने रिपोर्ट दी कि करीब ढाई साल पहले उसके घर में रसोई का निर्माण का कार्य करवाया गया था। उस दौरान उसके पति ने प्रमोद कुमार नाम के शख्स से कुछ निर्माण सामग्री मंगवाई थी।

उस समय उसकी प्रमोद से जान पहचान हुई थी। उसके बाद प्रमोद उसके घर आने जाने लगा। एक दिन जब वह बाथरूम में नहा रही थी तो प्रमोद कुमार ने उसके नहाते हुए का वीडियो बना लिया। बाद में वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया। उसके बाद यह सिलसिला शुरू हो गया।

आरोपी प्रमोद कुमार ने करीब ढाई साल तक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका देह शोषण किया। एक महीने पहले प्रमोद कुमार अपने दोस्त रामचन्द्र कड़वासरा को अपने साथ घर ले आया। वहां रामचंद्र ने उसे कहा कि उसके पास भी वह अश्लील वीडियो है। यदि उसने उसकी बात नही मानी तो वह उसे वायरल कर देगा। इसके बाद प्रमोद और रामचंद्र ने उसके साथ रेप किया।

उसके बाद से रामचन्द्र भी बार बार उसके घर आता है और रेप करता है। करीब 10 दिन पहले रामचन्द्र एक व्यक्ति को लेकर आया और कहा कि यह बड़ा अधिकारी है। इसको भी खुश करना होगा। उसके बाद अज्ञात अधिकारी ने भी उसके साथ रेप किया। 7 दिन पहले रामचन्द्र और प्रमोद दोपहर को उसके घर आये। वे उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने लगे। बाद में धमकाने पर दोनों चले गए।

पांच सितंबर को वह दोपहर में पड़ोस में गई हुई थी। वह जब लौटी तो प्रमोद उसकी नाबालिग बेटी से गंदी हरकतें कर रहा था। उसने प्रमोद को फिर धमकाया। इस पर उसने बेटी की सौदेबाजी करने का दबाव बनाया। पीड़िता ने जब शोर मचाया तो प्रमोद वहां से भाग गया। उसके बाद पीड़िता ने सारी घटना अपने पति को बताई। महिला थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी, 376 (2)(एन) और 7/8 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है।

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