दिल्ली। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बैंच ने मंगलवार शाम को कांग्रेस नेता और सीनियर वकील मनु सिंघवी द्वारा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं। आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां क्यों आए हैं? यह एक अच्छा और स्वस्थ अभ्यास नहीं है। इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने कहा- हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। अब जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।



