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सुप्रीम कोर्ट ने रेप और हत्या के आरोपी की मौत की सजा को किया रद्द , कहा :आरोपी को नहीं मिला बचाव का उचित मौका

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नई दिल्ली,22 अक्तूबर। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार और हत्या जैसे भयानक अपराध के आरोपी व्यक्ति की मौत की सजा को रद्द करके एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अदालत का मानना था कि आरोपी को बहुत जल्दी दोषी घोषित कर दिया गया और उन्हें अपना बचाव करने का उचित मौका नहीं मिला है। जिसके कारण मामले को नए सिरे से देखने के लिए निचली अदालत में वापस भेज दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान, जजों ने आरोपियों को पर्याप्त रूप से अपना बचाव करने की अनुमति दिए बिना मामले को जल्दबाजी में निपटाने के लिए निचली अदालत की आलोचना की। उन्हें लगा कि यह उचित नहीं है और वे चाहते थे कि आरोपी को निचली अदालत में बेहतर मौका मिले।

ये घटना 2018 में हुई जब एक 3 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। निचली अदालत ने आरोपी को मौत की सज़ा सुनाई और इस फैसले को बाद में हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संभालने के तरीके में खामियाँ पाईं, जिसमें आरोपी के लिए उचित कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी भी शामिल थी।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि निचली अदालत में नए मुकदमे के दौरान निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आरोपी को एक वरिष्ठ वकील उपलब्ध कराया जाए।

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