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Blood relations में रजिस्ट्री पर भी लगेगी स्टांप ड्यूटी, कैबिनेट बैठक में लिया गया ये फैसला, पढ़ें पूरी खबर

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चंडीगढ़, 8 फरवरी।  रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति के हस्तांतरण के विलेखों को कराधान से छूट दी गई है, जिससे यह उन परिवारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन गया है जो परिवार के भीतर संपत्ति का हस्तांतरण करना चाहते हैं। हालाँकि रक्त संबंधियों को संपत्ति उपहार में देना एक सीधी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं का पालन करना महत्वपूर्ण है। उपहार विलेख राज्य के स्टाम्प शुल्क नियमों के अनुसार स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना चाहिए।

लेकिन पंजाब सरकार ने पिछले कई वर्षों से इस नियम में थोड़ा बदलाव किया है कि रक्त संबंधों में संपत्ति हस्तांतरण के लिए कोई शुल्क नहीं है। सिर्फ कुछ रुपये फीस देनी होगी। वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकार को इस फैसले से निश्चित तौर पर अधिक आय होगी।
खून के रिश्ते में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर 2.5 फीसदी तक स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ सकती है। अगर 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस एजेंडे को मंजूरी मिल गई तो ब्लड रिलेशन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की मुफ्त सुविधा बंद हो जाएगी। पिछले कई वर्षों से रक्त संबंधों में संपत्ति हस्तांतरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सिर्फ कुछ रुपये फीस देनी होगी।

वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकार को इस फैसले से निश्चित तौर पर अधिक आय होगी। विभाग पिछली रजिस्ट्रियों के आधार पर इसकी समीक्षा कर रहा है। बता दें कि अब अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने बेटे, बेटी, पोते, पोतियों, पति-पत्नी के नाम करता है तो उसे एक फीसदी स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी. दूसरा, अगर कोई अपने भाई, पत्नी या किसी अन्य रिश्तेदार के नाम संपत्ति ट्रांसफर करता है तो उस पर 2.5 फीसदी स्टांप ड्यूटी लगेगी. पहले इसमें छूट थी। इसे कैबिनेट में एजेंडे के तौर पर लाने की मंजूरी दे दी गई है।
मई 2014 में तत्कालीन अकाली-भाजपा सरकार ने रिश्तेदारी में संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाली फीस माफ करने का फैसला किया था। इससे पहले यह पांच फीसदी था और अगर संपत्ति किसी महिला के नाम पर ट्रांसफर करनी हो तो उसे तीन फीसदी स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ती थी। तत्कालीन सरकार ने इसे माफ कर दिया, लेकिन भाई से बहन को संपत्ति के हस्तांतरण के मामले में भी यह सुविधा दी गई।
विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कई जगहों पर इस छूट का दुरुपयोग भी देखने को मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी दस लाख रुपये की संपत्ति का रेट 20 लाख देता है और उसे अपनी पत्नी के नाम कर देता है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा, बल्कि वह उसी रजिस्ट्री को बैंक में रखेगा और 20 लाख का लोन ले लेगा। यह संपत्ति हस्तांतरण इसलिए हो रहा है क्योंकि यह मुफ़्त है, लेकिन अगर किसी को पता है कि इसे करने के लिए 2.5 प्रतिशत शुल्क लगेगा, तो लोग ऐसा नहीं करेंगे और यदि करेंगे तो सरकार को इससे शुल्क मिलेगा।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में कुल रजिस्ट्रियों में रक्त संबंधों की रजिस्ट्री 22 प्रतिशत है। सरकार को इस साल रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी से 5,750 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। पिछले साल दिसंबर तक सरकार के खजाने में 4,172 करोड़ रुपये आये हैं. जिससे पंजाब सरकार को काफी फायदा होगा। वित्तीय संकट से जूझ रही पंजाब सरकार को इस फैसले से वित्तीय संकट से काफी राहत मिलेगी।

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