चंडीगढ़, 10 नवंबर | सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के सत्र पर मुहर लगाते हुए कहा कि पंजाब विधानसभा का सत्र पूरी तरह से वैध है और कहा कि राज्यपाल के पास सत्र को वैध बनाने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल को अब बिलों पर फैसला लेना चाहिए। पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे तनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी पर शुक्रवार को पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित पर नाराजगी जताई और कहा कि आप आग से खेल रहे हैं।
CJI चंद्रचूड़ ने पंजाब के राज्यपाल के वकील से सवाल किया कि अगर विधानसभा का एक सत्र अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो सदन द्वारा पारित विधेयक कैसे अवैध हो जाएगा? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की ओर से सिंघवी ने कहा कि मौजूदा राज्यपाल के रहते विधानसभा का सत्र बुलाना असंभव है।




