Wednesday, September 30, 2026
No menu items!
Google search engine

RBI ने पंजाब के इस बैंक पर लिया सख्त एक्शन और लाइसेंस किया रद्द, कहीं आपका Account तो नहीं…

Spread the News

चंडीगढ़ , 25 अप्रैल। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज पंजाब के एक बैंक पर सख्त एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक, RBI ने जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं थी, जिसके चलते RBI ने उक्त कदम उठाया। RBI ने बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत प्रत्येक जमाकर्ता को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) से 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर जमा बीमा दावा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

इसके साथ ही पंजाब सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने बैंक को बंद करने और इसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश भी जारी कर दिया है। बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 97.79 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं, यानी बैंक के इतने प्रतिशत ग्राहक राशि निकाल सकेंगे। 31 जनवरी, 2025 तक, DICGC ने कुल बीमित जमाराशियों में से 5.41 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने का कारण बताते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक का चालू रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है।

लाइसेंस रद्द होने के बाद, इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक को ‘बैंकिंग’ व्यवसाय करने से रोक दिया गया है, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा राशि वापस करना शामिल है। आरबीआई ने यह निर्णय बैंक की वित्तीय स्थिति और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लिया है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments