चंडीगढ़, 12 दिसंबर | पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने दिलुमिलाटी टूर को लेकर सुर्खियों में हैं। इसके साथ ही 14 दिसंबर को चंडीगढ़ में दिलजीत के कॉन्सर्ट से पहले बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने कार्यक्रम के आयोजकों और दिलजीत को निर्देश दिया है कि वे ‘पटियाला पैग’, ‘5 तारा ठेके’ और ‘केस’ जैसे गाने विकृत तरीके से न गाएं। साथ ही छोटे बच्चों को मंच पर न बुलाने को कहा। यह मामला एसोसिएट प्रोफेसर पंडित धरेनवार ने उठाया था।
आयोग की एडवाइजरी की तीन मुख्य बातें
1. विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, वयस्कों को 140db से ऊपर के ध्वनि दबाव स्तर के संपर्क में नहीं आना चाहिए। बच्चों के लिए यह स्तर घटाकर 120 डीबी कर दिया गया है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि लाइव शो के दौरान बच्चों को स्टेज पर न बुलाएं।
2. आयोग ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे विकृत तरीके से पटियाला पैग, 5 तारा, केस आदि गाने गाने से बचें क्योंकि उन्होंने शराब, ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये गाने संवेदनशील उम्र के बच्चों को प्रभावित करते हैं।
3. आयोजकों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को शराब न दी जाए, जो जेजे अधिनियम और कानून की अन्य धाराओं के तहत दंडनीय है।



