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जालंधर के युवक को दुबई में मौत की सजा; 50 लाख रुपये ब्लड मनी देने पर सजा होगी माफ

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जालंधर, 3 जनवरी | जालंधर के एक युवक को दुबई में मौत की सजा सुनाई गई है। गांव मलसियां ​​काटी वराच निवासी सुखचैन सिंह को सड़क हादसे के मामले में दुबई में गिरफ्तार किया गया है। वहां की अदालत ने सुखचैन पर करीब 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यदि वह जुर्माना नहीं भरता तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा।

इसके चलते सुखचैन के परिवार ने लोगों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है, ताकि उनका बेटा घर लौट सके। संत गुरमेज सिंह के साथ जालंधर पहुंचे परिवार ने बताया कि सुखचैन सिंह अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए जनवरी 2019 में दुबई गए थे। इसके बाद सुखचैन सिंह 4 नवंबर 2021 को अपने परिवार से मिलने भारत आए।

दिसंबर 2021 में वह फिर दुबई गए। इसी बीच वह वहां ड्राइवर की नौकरी करने लगा। तब कार के नीचे आने से एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई थी, इस मामले में अब उसे सजा सुनाई गई है।

सुखचैन सिंह के पिता का पहले ही निधन हो चुका है। उनकी मां रणजीत कौर सरकारी पेंशन पर गुजारा कर रही हैं। सुखचैन सिंह की जान बचाने के लिए परिवार के पास बेचने के लिए कोई संपत्ति नहीं है। परिवार ने कहा कि सुखचैन आखिरी कमाने वाला सदस्य है। इस बीच परिजन डाॅ. एसपी सिंह ओबेरॉय की ओर से 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई है। बता दें कि परिवार अब तक सिर्फ 19 लाख रुपये ही जुटा पाया है।

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