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अगर कोई महिला शादीशुदा पुरुष होने का सच जानते हुए भी शारीरिक संबंध बनाती है तो वह रेप नहीं हैः मोहाली कोर्ट

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मोहाली/हरियाणा, 20 जनवरी । मोहाली की एक अदालत ने बलात्कार के एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। 2022 में हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले जितिंदर कुमार के खिलाफ एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया था। इसकी सुनवाई मोहाली कोर्ट में चल रही थी। जितिंदर कुमार के वकील विशाल रत्न ने बताया कि महिला ने जितिंदर कुमार पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है।

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उन्होंने कोर्ट को बताया कि महिला जितिंदर कुमार को पहले से जानती थी। आरोप लगाने वाली महिला को पता था कि जितेंद्र कुमार शादीशुदा है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई महिला सच्चाई जानते हुए किसी व्यक्ति के साथ यौन संबंध बना रही है तो इसे रेप नहीं माना जा सकता। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि जितिंदर कुमार पर लगे रेप के आरोप झूठे हैं, इसलिए उन्हें इस मामले से बरी किया जाता है।

गौरतलब है कि पीड़ित महिला ने इससे पहले 25 मई 2022 को पिंजौर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि जीतिंदर कुमार ने शादी का झांसा देकर ढकोली के एक होटल में उसके साथ बलात्कार किया। मामला ढकोली इलाके का होने के कारण केस को ढकोली थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस ने 25 मई को जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। 2 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई। इस मामले की सुनवाई मोहाली कोर्ट में चल रही थी, जिस पर शुक्रवार को फैसला सुनाया गया।

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