चंडीगढ़, 27 जनवरी | राज्य सरकार ने पंजाब के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को घर निर्माण से जुड़े नियमों में राहत दी है। अब उन्हें 500 वर्ग गज तक के आवासीय भवनों के नक्शे की मंजूरी के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वहीं उन्हें स्वयं सत्यापन करने की भी अनुमति दे दी गई है।
इसलिए सरकार ने ‘पंजाब म्यूनिसिपल बिल्डिंग बायलॉज-2018’ में संशोधन किया है। इस नियम के बाद नक्शे किसी अधिकारी या कर्मचारी के पास भेजने के बजाय सीधे आर्किटेक्ट से स्वीकृत कराए जाएंगे। इसमें मालिक और आर्किटेक्ट द्वारा दिए गए स्व-घोषणा पत्र में कुछ शर्तों का जिक्र है। यह पुष्टि करेगा कि उपनियमों का पालन किया जा रहा है और अपलोड किए गए दस्तावेज़ उन नियमों के अनुसार हैं। इस नियम को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंजूरी दे दी है।
राज्य के शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए यह राहत भरी खबर है क्योंकि शहरी क्षेत्र में 90 फीसदी आवासीय मकान 500 वर्ग फुट से कम के हैं। ऐसे में इससे हजारों परिवारों को फायदा होगा। उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। साथ ही इससे लोगों का समय भी बचेगा।
पंजाब सरकार का फोकस अब पूरी तरह से आम आदमी पर है। इससे पहले 2 बार विशेष ट्रांसफर कैंप का आयोजन किया जा चुका है। इसमें लोगों के लंबित तबादलों को पूरा किया गया।



