चंडीगढ़, 5 दिसंबर। पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों पर पावरकॉम की ओर से एक विशेष अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें विभाग ने बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए एनओसी की शर्त समाप्त कर दी गई है। इससे प्रदेश के उन लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलने जा रही है, जो लंबे समय से बिना एनओसी के हैं। वे उन अनधिकृत कॉलोनियों में प्लांट और घर खरीद रहे हैं, जहां बिजली मीटर लगाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
सरकार की ओर से जारी निर्देश के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है कि 31 जुलाई 2024 के बाद रजिस्ट्री से 500 गज तक के मकान और प्लॉट के मालिक अब अपने घरों में बिजली पा सकेंगे। बिना एनओसी के मीटर लगा सकते हैं। गौरतलब है कि पहले अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट और मकान खरीदने वाले लाखों परिवारों को अपने घरों में बिजली मीटर लगवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था।



