सभी बाढ़ प्रभावितों को उचित मुआवजा मिलेगा – रिमोट सैंसिंग से की जायेगी निगरानी
फसल के नुक़सान का एस्टिमेट रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर देने के निर्देश
सुल्तानपुर लोधी (डा सुनील धीर)। डिप्टी कमिश्नर कम जिला कलेक्टर कैप्टन करनैल सिंह ने सतलुज और ब्यास में बाढ़ के कारण फसलों/मकानों के नुक़सान की विशेष गिरदावरी के आदेश जारी किए हैं ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके।
पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और डिजास्टर मैनेजमैंट विभाग द्वारा जारी आदेशों के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने कहा है कि विशेष गिरदावरी करवाकर फसलों के नुकसान की एस्टिमेट रिपोर्ट एस.डी.आर.एफ के निर्देशानुसार गिरदावरी आदेश जारी करने के एक सप्ताह के भीतर डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के डी.आर.टी.ए. शाखा को भेजी जानी है।
पंजाब सरकार की ओर से जारी हिदायतों के मुताबिक हलके के पटवारी द्वारा नुकसान की गई एस्टिमेट का 100 प्रतिशत पडताल कानूनगो हल्का द्वारा, 50 प्रतिशत पड़ताल सीआरओ द्वारा एवं 25 प्रतिशत संबंधित एस.डी.एम. द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
इसके अलावा सभी बाढ़ पीड़ितों तक मुआवजा राशि पहुंचे इसके लिए डिप्टी कमिश्नर खुद स्वयं जांच करने के साथ-साथ पंजाब रिमोट सैंसिंग सैंटर लुधियाना भी गिरदावरी के दौरान सैटेलाइट के जरिए नुकसान पर नजर रखेगा। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित उपमंडल मैजिस्ट्रेट अपनी निगरानी में गिरदावरी करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे।
इसके अलावा मुख्य कृषि अधिकारी कपूरथला को विशेष गिरदावरी के दौरान स्टाफ का सहयोग करने के आदेश दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए फसलों, मकानों आदि का मुआवजा सभी पीड़ितों को देना सुनिश्चित किया जायेगा।



