नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक नाबालिग लड़की का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस से 12 मई तक स्थिति रिपोर्ट मांगी थी।
अदालत ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। याचिका में अनुरोध किया गया है कि जांच की निगरानी की जाए और कथित पीड़ितों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज कराए जाएं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘नाबालिग महिला पहलवान का बयान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया है।
शेष छह महिला पहलवानों के बयान भी जल्दी ही मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाएंगे।’ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किए जाने से संबंधित है। पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत नाबालिग शिकायतकर्ता सहित सभी सात महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए हैं।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 पुलिस द्वारा गवाहों की जांच से जुड़ी है। दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने सिंह के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की थी। बृजभूषण सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर देश के कई पहलवान 23 अप्रैल से यहां जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं।



