फिरोज़पुर, 11 अक्टूबर । जिला मजिस्ट्रेट फिरोज़पुर राजेश धीमान आईएएस द्वारा फिरोजपुर में चेहरा ढककर चलने पर रोक लगा दी गई है। ये आदेश 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। फिरोजपुर जिले की सीमा के भीतर आम नागरिकों को वाहन चलाते समय और सड़क पर चलते समय अपना चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस कप्तान द्वारा उनके संज्ञान में लाया गया है कि जिले में आम लोग वाहन चलाते समय या पैदल चलते समय अपना चेहरा ढक लेते हैं, जिसके कारण उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है।
यहां यह भी बता दें कि इस तरह से चेहरा ढकने से असामाजिक शरारती तत्व किसी भी अपराध को अंजाम देकर पुलिस से बच सकते हैं। इसलिए फेस कवर करके वाहन चलाने और फेस कवर करके चलने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने किसी बीमारी या एलर्जी के कारण चिकित्सकीय देखरेख में मास्क या कोई अन्य वस्तु पहनी हो। ये आदेश 30 नवंबर 2023 तक लागू रहेंगे।



