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बड़ी खबर: जम्मू-कश्मीर में आनंद मैरिज ऐक्ट लागू, उप राज्यपाल से मिली मंजूरी

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नई दिल्ली, 13 दिसंबर | सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार ने आनंद मैरिज ऐक्ट लागू कर दिया है। अब सिख समुदाय में विवाह पंजीकरण इस कानून के तहत होगा। देश में आनंद विवाह अधिनियम पहले से ही लागू है लेकिन अनुच्छेद 370 के कारण यह जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं था। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय कानून लागू हो गए। इसके बाद सिख समुदाय मांग कर रहा था कि आनंद विवाह अधिनियम को जम्मू-कश्मीर में भी लागू किया जाना चाहिए।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर आनंद विवाह पंजीकरण नियम 2023 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में राज्य सरकार के विधि, न्याय एवं संसदीय कार्य विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आनंद विवाह अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संबंधित तहसीलदार रजिस्ट्रार होंगे।

विवाह के पंजीकरण की तारीख से 15 दिनों के भीतर, रजिस्ट्रार दोनों पक्षों को खुशहाल विवाह के प्रमाण पत्र की दो प्रतियां निःशुल्क जारी करेगा। जम्मू-कश्मीर में सिख समुदाय की आबादी करीब साढ़े छह लाख है। इसके अलावा कश्मीर में करीब 100 गांवों में सिख समुदाय के लोग रहते हैं। सिख समुदाय के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने समय-समय पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और आनंद विवाह अधिनियम के कार्यान्वयन का मुद्दा उठाया।

आनंद मैरिज एक्ट को लागू करने का मुद्दा लंबे समय से उठा रहे नेशनल सिख फ्रंट के चेयरमैन वीरेंद्र जीत सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। पहले, सिख समुदाय में शादियां हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत की जाती थीं, लेकिन अब उन्हें आनंद विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा।

ऑल पार्टीज सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने भी आनंद मैरिज एक्ट लागू होने का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से सिख समुदाय की मांगों को उठा रहे थे, जिसमें यह एक प्रमुख मांग थी। सरकार का यह कदम सराहनीय है। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू के अध्यक्ष रणजीत सिंह टोहरा ने भी आनंद विवाह अधिनियम लागू होने का स्वागत किया है।

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