पणजी/गोवा। एक कोर्ट ने हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सुधीर सागवान को ज़मानत दे दी है। 43 वर्षीय फोगाट पिछले साल अगस्त में अपने दो सहयोगियों के साथ पार्टी करने के बाद अंजुना गांव में मृत मिली थी।
दोनों पर आरोप है कि उन्होंने फोगाट को प्रतिबंधित मादक पदार्थ खिला दिया था। जिला एवं सत्र अदालत ने सागवान को शुक्रवार को ज़मानत दे दी और उसे एक लाख रुपये का मुचलका पेश करने का निर्देश दिया है।
सांगवान के वकील ने कहा कि अदालत ने उनके मुवक्किल को राज्य को छोड़कर ना जाने और हर शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश होने को कहा है। गोवा पुलिस ने सागवान और उसके साथी सुखविंदर सिंह को इस मामले के संबंध में पिछले साल गिरफ्तार किया था।
फोगाट गोवा में छुट्टियां मनाने गई थी, लेकिन 22-23 अगस्त 2022 की दरमियानी रात को मादक पदार्थ के ‘ओवरडोज़’ के चलते उनकी मौत हो गई थी। वह अपने इन दो पुरुष सहयोगियों के साथ गोवा पहुंची थीं। पिछले साल नंवबर में सीबीआई ने एक हजार पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था।
सीबीआई ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और अन्य प्रावधानों में मापुसा की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। पिछले साल सितंबर में इस मामले की जांच इस केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी गई थी।



