जालंधर, 2 फरवरी। जिला मजिस्ट्रेट सह डिप्टी कमिश्नर जालंधर डाॅ. हिमांशु अग्रवाल ने 12 फरवरी को श्री गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश उत्सव और 11 फरवरी को विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के मद्देनजर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का बीएनएस सीआरपीसी अधिनियम की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जालंधर जिले में उक्त आयोजन के दौरान 11 और 12 फरवरी को शोभा यात्रा मार्ग और धार्मिक सभा स्थल के पास मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट जालंधर डाॅ. हिमांशु अग्रवाल द्वारा 12 फरवरी को श्री गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश उत्सव और 11 फरवरी को इस संबंध में विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा के मद्देनजर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर में उक्त आयोजन के दौरान शोभा यात्रा मार्ग और धार्मिक समारोह स्थल के पास 11 और 12 फरवरी 2025 को मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।



