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बड़ी खबर! पंजाब सरकार ने बिजली कर्मचारियों के लिए लागू किया ड्रेस कोड, वर्दी नहीं पहनने पर होगी कार्रवाई

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चंडीगढ़, 8 फरवरी। पी.एस.पी.सी.एल. अधिकारी और कर्मचारी अब ड्यूटी के दौरान चमकीले और छोटे कपड़े नहीं पहन सकेंगे। विभाग अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी कर रहा है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालयीन समय में पहचान पत्र गले में पहनेंगे। पीएसपीसीएल की ओर से जारी पत्र में यह जानकारी दी गई है। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने विभाग की छवि को मुख्य रखते हुए कार्यालयों में समय की पाबंदी और अनुशासन अपनाने के निर्देश दिए हैं।

पीएसपीसीएल के प्रबंध निदेशक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय समय के दौरान फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे। पुरुष और महिला कर्मचारियों के लिए अलग-अलग ड्रेस कोड

इसके तहत महिला कर्मचारी या अधिकारी सलवार कमीज सूट, साड़ी, फॉर्मल शर्ट, पैंट पहनेंगे और पुरुष कर्मचारी या अधिकारी पैंट, पूरी बांह की शर्ट, कोट, स्वेटर, कोट-पैंट या कुर्ता-पायजामा पहनेंगे।

नए आदेश के मुताबिक, कोई भी अधिकारी चमकीले, छोटे, कम कमर वाले कपड़े, लो-कट पैंट या स्लीवलेस शर्ट नहीं पहनेंगे। चतुर्थ श्रेणी के पुरुष कर्मचारियों के लिए खाकी वर्दी अनिवार्य होगी, जबकि चतुर्थ श्रेणी की महिला कर्मचारियों के लिए सफेद वर्दी और ग्रे दुपट्टा अनिवार्य होगा।

सभी अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय समय के दौरान अपने गले में पहचान पत्र एवं टैग पहनेंगे। इसलिए टैग के साथ-साथ कार्ड धारक का रंग भी तय किया गया है। इसके तहत पहली रैंक बेरंग होगी, दूसरी रैंक नीली, तीसरी रैंक पीली, चौथी रैंक हरी और बाहरी स्रोतों से काम करने वालों के गले में काला टैग होगा। पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी इस ड्रेस कोड का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आरोप पत्र तैयार किया जाएगा।

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