चंडीगढ़,14 मार्च। पंजाब की जेलों में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सीबीआई को इस मामले में पक्षकार बनकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. साथ ही स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) ने फाजिल्का के एसएसपी को अगली सुनवाई पर जेल अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा पेश करने का आदेश दिया है।
जेल में मादक पदार्थों की तस्करी की आरोपी महिला की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस पर हाईकोर्ट ने याचिका का दायरा बढ़ाते हुए जेलों में नशे को लेकर एडीजीपी जेल को तलब किया था। मामले की जांच एसएसओसी द्वारा की जा रही थी और जांच में एक भी जेल अधिकारी का नाम सामने नहीं आया था।
ऐसे में हाई कोर्ट ने एसएसओसी के प्रमुख को तलब किया था और उनकी मौजूदगी में इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले की दोबारा सुनवाई करने का फैसला किया है. पिछली सुनवाई पर टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि जेल से 43 हजार कॉल आए थे. 9 महीने बाद भी जांच टीम के पास इस बात का जवाब नहीं है कि जेल में मोबाइल फोन किसने भेजा. यदि सभी एसएसओसी अधिकारियों की संपत्तियों की जांच की जाए तो शायद ही कोई बचेगा।
हाई कोर्ट ने कहा कि इन अपराधों के लिए बर्खास्तगी से कम सजा नहीं होगी। वेतन वृद्धि रोकने की सजा का कोई मतलब नहीं है, भले ही आप उन्हें भुगतान करना बंद कर दें, फिर भी वे काम करना जारी रखेंगे क्योंकि वे प्रति माह 20 करोड़ से अधिक कमाते हैं। जेल से नशे का कारोबार चलाने से बड़ा अपराध क्या हो सकता है? कोर्ट ने कहा कि अगर जेल में ड्रग्स मिले तो जेलर को बर्खास्त किया जाए, अगर ड्रग्स तस्करी का आरोपी बरी हो जाए तो जांच अधिकारी को बर्खास्त किया जाए, तभी यह नेटवर्क टूटेगा।
इस पर पंजाब सरकार ने कहा कि मामले की जांच कर रहे एआईजी को निलंबित कर दिया गया है. हाई कोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस जेल अधिकारियों के खिलाफ जांच करने में सक्षम नहीं है. इस पर पंजाब के एजी ने जांच सीबीआई और ईडी को नहीं सौंपने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि एसएसओसी को 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए और अगर कोर्ट नतीजे से संतुष्ट नहीं है तो जांच किसी को सौंपी जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी. इसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के वकीलों को बुलाकर इस मामले में प्रतिवादी बनाया और मामले का फैसला सुरक्षित रख लिया।



