इस्लामाबाद, 3 फरवरी | पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को गैरकानूनी निकाह मामले में शनिवार को 7 साल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अदियाला डिस्ट्रिक्ट जेल में बनी मेकशिफ्ट कोर्ट ने सुनाया।
यह मामला बुशरा के पूर्व पति खावर फरीद मानेका द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया गया था। मानेका ने आरोप लगाया था कि बुशरा ने इद्दत का पीरियड पूरा किए बिना ही इमरान खान से शादी कर ली थी, जो कि इस्लाम धर्म में गैरकानूनी है।
जज कुदरातुल्लाह ने दोनों की शादी को गैर-इस्लामिक करार दिया और 5 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसले के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों कोर्ट में मौजूद थे।
केस की 14 घंटे तक चली सुनवाई
इस केस की सुनवाई शुक्रवार को 14 घंटे तक अदियाला जेल में ही हुई थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
मानेका ने लगाए थे ये आरोप
खावर फरीद मानेका ने आरोप लगाया था कि बुशरा ने इद्दत का पीरियड पूरा किए बिना ही खान से शादी कर ली थी। उन्होंने इमरान खान पर उनकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया था।
पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज से बात करते हुए मानेका ने कहा था, “हमारी शादी को 28 साल हो चुके थे, हम खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इमरान ने पीरी-मुरीदी की आड़ में हमारा हंसता-खेलता परिवार उजाड़ दिया।”



