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पंजाब-हरयाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला: चारदिवारी के अंदर टिप्पणी करना एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं

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चंडीगढ़, 14 नवंबर | पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चारदिवारी के भीतर किसी व्यक्ति का अपमान करना या धमकी देना एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराध नहीं है जब तक कि यह सार्वजनिक स्थान पर न हो। अदालत की यह टिप्पणी राजिंदर कौर को अग्रिम जमानत देते समय आई, जिन्होंने हत्या के एक मामले और एससी/एसटी अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में लुधियाना अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

रजिंदर कौर ने अपनी याचिका में एफआईआर में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा कि उनके पति सेवक सिंह की हत्या में आरोपी थे। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कथित जातिवादी टिप्पणी एक निजी सेटिंग में की गई थी, विशेष रूप से एक बैंक्वेट हॉल में, जहां केवल परिवार के सदस्य मौजूद थे।

उच्च न्यायालय ने एससी/एसटी अधिनियम के तहत दंडनीय समझे जाने वाले किसी कार्य के लिए सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक दृश्य की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें कहा गया है कि इस मामले में, ऐसा कोई सबूत नहीं है जो साबित करता हो कि कौर मृतक की जाति जानती थी या उसका अपमान करने का इरादा था। इसलिए, अदालत ने घटना में किसी सार्वजनिक तत्व की अनुपस्थिति को उजागर करते हुए अग्रिम जमानत दे दी।

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