Friday, June 19, 2026
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सप्लीमेंट्री चालान पेश करने के बाद गैंगस्टर लॉरेंस की चंडीगढ़ कोर्ट में पेशी -सोनू शाह हत्याकांड में आरोप किये जायेंगे तय

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चंडीगढ़। प्रॉपर्टी डीलर सोनू शाह हत्याकांड मामले में गैंगस्टर लॉरेंस को आज कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच बठिंडा से चंडीगढ़ कोर्ट में पेश किया जाएगा। अतिरिक्त सेशन जज जयबीर सिंह की कोर्ट में मामले के मुख्य आरोपी लॉरेंस समेत अन्य पर आरोप तय किए जाने हैं।

गौरतलब है कि मामले में पिछली सुनवाई के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस के साथ मामले में मंजीत, शुभम, राजन उर्फ जाट और दीपक उर्फ रंगा की पेशी हुई, लेकिन दिल्ली की मंडोली जेल में बंद अभिषेक उर्फ बंटी और तिहाड़ जेल में बंद राजू बसोदी को पेश नहीं किया जा सका था। सभी आरोपियों के पेशी पर नहीं पहुंचने के चलते आरोप तय नहीं किए जा सके।गैंगस्टर लॉरेंस को भी कड़ी पुलिस सुरक्षा में वापस बठिंडा जेल ले जाया गया था। कोर्ट का कहना था कि सभी आरोपियों के एक साथ पेश होने पर ही आरोप तय किए जाएंगे।

कोर्ट ने आरोपियों की पेशी के लिए पुलिस-प्रशासन द्वारा संबंधित जेल अथॉरिटी से बातचीत कर कोई एक डेट तय करने के आदेश दिए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यह सुनवाई बीती 21 अगस्त को हुई।

आरोपियों को इन कारणों से नहीं किया पेश
सूत्रों के अनुसार, आरोपी अभिषेक को दिल्ली जेल से लाने के लिए पर्याप्त गार्ड नहीं थे, जबकि तिहाड़ जेल से राजू बसोदी को लाने के लिए संपर्क नहीं हो सका। मामले में चंडीगढ़ पुलिस के DSP साउथ ने अदालत में पेश होकर इस संबंध में जवाब दिया। वहीं कोर्ट में पेश हुए आरोपियों में से शुभम यमुनानगर की सेंट्रल जेल, अभिषेक दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है, जबकि राजन हरियाणा की नूंह जेल और मंजीत और दीपक बुड़ैल जेल में बंद हैं।

मोहाली सेक्टर-88 स्थित एक होटल का मालिक रहा नयागांव निवासी धर्मेंद्र सुनवाई पर पहुंचा था, जिस पर सोनू शाह के शूटरों को पनाह देने का आरोप हैं।

4 अगस्त को पेश हुआ था चालान
सोनू शाह हत्याकांड में चंडीगढ़ पुलिस ने आरोपी दीपक उर्फ रंगा के खिलाफ बीती 4 अगस्त को सप्लीमेंट्री चालान पेश किया था। इसके बाद सभी आरोपियों पर नए सिरे से आरोप तय किए जाने थे। इस कारण पिछली सुनवाई पर अदालत ने आरोपी धर्मेंद्र को छोड़ अन्य सभी आरोपियों के के प्रोडक्शन वारंट जारी किए थे। अदालत ने आरोपियों को वीसी के जरिए पेश नहीं किए जाने के आदेश दिए थे। संबंधित जेल सुपरिंटेंडेंट के जरिए वारंट सर्व के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि यदि आरोपी पेश नहीं होता तो संबंधित जेल सुपरिंटेंडेंट को पेश होकर कारण बताना होगा।

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